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संविधान में उदेशिका ( Preamble ) का महत्त्व

  संविधान में सब से पहले आता है  Preamble , जिसे हिंदी में  उदेशिका   कहते हैं . Preamble को  हिंदी में आमुख , प्रस्तावना और प्रारंभिक भूमिका भी कह सकते हैं. 13 दिसंबर १९४६ को पंडित नहेरु ने संविधान सभा के सामने एक ड्राफ्ट पेश किया की हमारा संविधान कैसा होना चाहिए . इस ड्राफ्ट को Objective Resolution कहते हैं . इसी Objective Resolution को आमुख या उदेशिका  (  Preamble  )  के रूप में २२ जनवरी १९४७ को स्वीकार किया गया. जब से  Preamble   बना है तब से अब तक उसमे एक ही बार सुधार किया गया है. यह सुधार ४२ वें amendment के रूप में किया गया था .